अपर समाहर्ता के द्वारा बताया गया कि ओएशीश रेसीडेन्सीयल पब्लिक स्कूल, राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका+2 विद्यालय, एसएनएस कॉलेज, डॉ० राम बालक राय कॉलेज, एसएम इन्टर कॉलेज, वर्चुअस इन्टरनेशनल के-12 स्कूल, एमपीएस एकेडमी, सहयोगी हायर सेकेन्ड्री स्कूल, किड्स इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, जनता सिनियर सेकेन्ड्री स्कूल, चौरसिया राजकिशोर कॉलेज को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है।
अपर समाहर्त्ता के द्वारा बताया गया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह-प्रेक्षक, जोनल दण्डाधिकारी-सह-समन्वय प्रेक्षक, उड़नदस्ता, पुलिस पदाधिकारी, 1-4 सशस्त्र बल एवं महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है जो परीक्षा तिथि को प्रातः 8:30 बजे अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँचकर परीक्षा समाप्ति के उपरांत तक विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे। उड़नदस्ता दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को सत्त भ्रमणशील रहकर परीक्षा का संचालन कराते हुए विधि व्यवस्था को संधारित करने का निदेश दिया गया है।
अपर समाहर्ता के द्वारा बताया गया कि सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान कोविड-19 के मद्देनजर निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए एक बेंच पर एक ही परीक्षार्थी के बैठने की व्यवस्था करेंगे तथा यह ध्यान देगें कि दो परीक्षार्थियों के बीच कम से कम दो मीटर की दूरी रहे। परीक्षा केन्द्र पर स्वछता की पूरी व्यवस्था रखेने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा में संलग्न सभी कर्मियों को नया मास्क एवं दस्ताना का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
सभी परीक्षा केन्द्रों के प्रवेश द्वारा पर सभी परिक्षार्थियों एवं परीक्षा कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारियों कर्मियों/पुलिस बलों का शारीरिक तापमान का परीक्षण कराया जाय। परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कैलकुलेटर, ग्रॉफ पेपर, मोबाईल फोन, चिट पुर्जा, कॉपी किताब, चाकू, माचिस, ब्लेड, इलेक्ट्रॉनिक गजट आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटा पूर्व नौ बजे से अभ्यर्थियों को केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश द्वार पर ही अभ्यर्थियों की भौतिक रूप से जाँच कर लेने का निदेश दिया गया।
अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर को परीक्षा केन्द्र के 500 मीटर परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने का निदेश दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर मोबाईल नं-9473191312 एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हाजीपुर मोबाईल नं-9431800083 को सम्पूर्ण विधि व्यवस्था का वरीय प्रभारी बनाया गया है।