वाणीश्री  न्यूज़ , डेस्क ।  पंचायती राज के कार्य से BDO को अलग कर दिया गया है। अब उनकी जगह प्रखंडों में कार्यरत पंचायत राज पदाधिकारी ही काम को देखेंगे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है।

पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में बीडीओ की जगह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कार्य करेंगे। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को ही कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नामित कर दिया गया है।मालूम हो कि इसको लेकर विधानमंडल के मानसून सत्र में पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया था। इसी प्रकार जिला परिषद में अब डीडीसी को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नहीं रखा जाना है। इसके लिए सभी जिला परिषद के लिए अलग से पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग से पदाधिकारी मिलने के बाद इस संबंध में भी आदेश पंचायती राज जारी कर देगा।

गौरतलब हो कि डीडीसी और बीडीओ के पास पंचायती राज के अलावा भी कई कार्य होते हैं। इस कारण पंचायत के काम पर ये पदाधिकारी पूरे तौर पर समय नहीं दे पाते थे। इस कारण कार्य बाधित भी होते थे।  मंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी होनी है। इसके बाद से ग्राम पंचायतों की ओर से नल-जल योजना को छोड़ किसी भी मद में राशि की निकासी नहीं कर सकेंगे। पंचायतों की ओर से सिर्फ नल-जल योजना में ही राशि की निकासी होगी। मंत्री ने कहा है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, इसी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।

Google search engine
Previous articleअक्टूबर में कहर बरपायेगी कोरोना की तीसरी लहर, बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा
Next articleकर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी का एलान कर सकती है मोदी सरकार