वाणीश्री न्यूज़, वैशाली आगामी पंचायती चुनाव में पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के बाद आचार संहिता लागू हो गई है यह बात अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर श्री अरुण कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 18 सो 97 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दिशा निर्देश पूर्व से लागू है तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी इस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ।

इस संदर्भ में हाजीपुर अनुमंडल के पंचायत निकाय क्षेत्र के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को शांतिपूर्ण स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने तथा लोक शांति को बहाल रखने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियां का प्रयोग करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर के द्वारा निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति उत्तेजक नारा नहीं लगाएंगे तथा ऐसा कोई आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे जो चुनाव आचार संहिता के प्रतिकूल हो। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का पोस्टर, परचा ,फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा आलेख फोटो आदि का प्रसारण नहीं करेंगे या नहीं चिपकाएंगे जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से सांप्रदायिक भावना को चुनावी हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा नहीं भरकायेंगे ।

अभ्यर्थी किसी आम मतदाता के मकान पर अपना बैनर ,पोस्टर , झंडा आदि बगैर मकान मालिक की सहमति से नहीं लगाएंगे। किसी भी सरकारी, धार्मिक, सार्वजनिक भवन ,दीवार , स्मारक पर किसी भी व्यक्ति या अभ्यर्थी द्वारा कोई नारा, अपना बैनर ,पोस्टर, पर्चा  झंडा आदि नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा दूसरे अभ्यर्थी के निजी जीवन के विषय पर कोई भी ऐसा अभिभाषण, पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा जिससे उसकी निजता का हनन हो या धार्मिक जातीय सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे । किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं होगी। शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। ऐसा करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा।

 

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