
चंदन कुमार, मुजफ्फरपुर: शोरूम से बिना हाई सक्यिोरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के गाड़ियां निकली तो वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई होगी। डीलर का रज्ट्रिरेशन रद किया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के उक्त आदेश के बाद जिला परिवहन और एमवीआई की टीम हरकत में आ गई। एनएच-28 स्थित चांदनी चौक से लेकर मनियारी तक विशेष अभियान चलाया गया। डीटीओ रजनीश लाल के साथ एमवीआई रंजीत कुमार, विकास कुमार और सतीश कुमार इस अभियान में शामिल हुए।
इस दौरान बिना नंबर प्लेट वाले पांच वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। 23 वाहनों से 72 हजार पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला गया। डीटीओ ने कहा कि अगर बिना एचएसआरपी की गाड़ियां बेची जाएगी तो डीलर पर कार्रवाई तय है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। डीलरों के साथ भी बैठक करने की कवायद की जा रही है। परिवहन सचिव ने सभी डीटीओ और एमवीआई को यह सुनश्चिति करने के लिए कहा है कि किसी भी हाल में बिना एचएसआरपी की गाड़ियां डिलीवरी नहीं हो। इसके लिए बैठक कर सभी डीलरों को इससे अवगत करा दिया जाएगा।
एचएसआरपी लगाना अनिवार्य:
सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना एचएसआरपी के अगर वाहन खरीदते हैं तो संबंधित वाहन मालिक पर भी कार्रवाई होगी। बिना नंबर प्लेट वाले वाहन का इस्तेमाल कर अपराधी किसी घटना को अंजाम देकर असानी से बच निकलते हैं। एचएसआरपी होने से वे फौरन पकड़ में आ सकते हैं। परिवहन सचिव ने कहा है कि डीटीओ और एमवीआई भी इसके लिए जम्मिेवार होंगे और उनपर भी कार्रवाई की जाएगी।