वाणीश्री न्यूज़, हाजीपुर। जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह के निर्देश पर उप विकास आयुक्त श्री विजय प्रकाश मीणा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में पंचायत चुनाव के लिए नियुक्ति सभी निर्वाचित पदाधिकारी और सहायक निर्वाचित पदाधिकारी का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त ने कहा कि क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और निर्वाचन मोड में आ जाएं और कार्यों को सुचारू रूप दें। ज्ञातव्य है कि सभी प्रखंड पदाधिकारी को निर्वाचित पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को सहायक निर्वाचित पदाधिकारी बनाया गया है।
विकास आयुक्त ने कहा कि इस बार पंचायत का चुनाव आम चुनाव की अपेक्षा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव में ईवीएम एवं बैलट बॉक्स दोनों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और वार्ड का निर्वाचन ईवीएम के द्वारा तथा सरपंच और पंच का निर्वाचन बैलट बॉक्स के द्वारा संपन्न कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों को भली-भांति पढ़कर समझ ले और अच्छे से ट्रेनिंग प्राप्त कर ले। अगर कोई संशय हो तो पूछ ले ताकि भविष्य में कहीं कोई चूक ना हो। प्रशिक्षण मुख्य रूप से डीसीएलआर सदर श्री स्वप्निल के द्वारा दिया गया जिसमें नामांकन प्रपत्र एवं नामांकन की प्रक्रिया, समीक्षा, नाम वापसी, ईवीएम की तैयारी, उसका रखरखाव तथा कोविद प्रोटोकॉल का विस्तृत जानकारी दिया गया।
डीसीएलआर स्वप्निल ने बताया कि पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी के नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र और शुल्क के साथ सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन किया जाएगा। नामांकन के समय प्रस्तावक भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन के लिए व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। जिसकी गणना समीक्षा के प्रथम दिन के तिथि के अनुसार होती है। वार्ड का निर्वाचन के अभ्यर्थी उसी क्षेत्र के होने चाहिए तथा सरपंच मुखिया एवं पंचायत समिति प्रखंड में किसी पंचायत के हो सकते हैं।
जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी जिला के किसी क्षेत्र के हो सकते हैं। वैसे व्यक्ति जो वेतन भोगी है या मानदेय पर कार्यरत है इस निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे जबकि कमीशन पर कार्य जैसे जन वितरण प्रणाली के विक्रेता, आशा कार्यकर्ता इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। वैसे व्यक्ति जिन पर सीआरपीसी की धारा 109,110 के तहत कार्रवाई चल रही है और न्यायालय के द्वारा अपील खारिज नहीं है वह लोग भी निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन के पश्चात स्कूटनी निर्वाचित पदाधिकारी करेंगे जिसके लिए तिथि और समय निर्धारित रहेगा।
डीसीएलआर श्री स्वपनिल ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर चार ईवीएम एवं दो बैलट बॉक्स रहेंगे तथा पीठासीन पदाधिकारी सहित कुल 6 निर्वाचन पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो निर्वाचन की तिथि को मतदान संपन्न कराएंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षित क्षेत्र पर चुनाव में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
महिला के लिए आरक्षित क्षेत्र से केवल महिला प्रत्याशी ही चुनाव में भाग ले सकेंगे। एक व्यक्ति एक ही पंचायत में 2 पदों पर नामांकन कर सकेगा परंतु बिना शुल्क नामांकन मान्य नहीं होगा। वहीं उप विकास आयुक्त ने कहा कि आरएन कॉलेज परिसर में प्रत्येक पंचायत के ईवीएम नोडल को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण अगले 5 दिनों तक चलेगा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी नोडल की ट्रेनिंग अच्छे से दिलवा दें और इस कार्य को प्राथमिकता दें।
प्रशिक्षण सत्र में उप विकास आयुक्त, डीसीएलआर, वरीय उप समाहर्ता डॉ अर्चना सिंह एवं नोडल वरीय उप समाहर्ता मोहम्मद आमिर अहमद, प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार, प्रशांत कुमार, निशांत कुमार के अलावा अन्य प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,  सभी सीडीपीओ एवं प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
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