
दुर्गा पूजा को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष की की गयी स्थापना जिसका दूरभाष नम्बर-06224-260233/34 है।
सभी संवेदनशील स्थलों पर सिविल ड्रेस में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति।
अफवाह फैलाने वाले सीधे जेल की हवा खाएंगे।
चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
न्यूज़ डेस्क, वैशाली। जिलाधिकारी वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह एवं पुलिस अधीक्षक वैशाली श्री ललित मोहन शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से आदेश जारी करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा का त्योहार 02 अक्टूबर 2025 तक मनाया जायेगा।
दुर्गा पूजा को जिलेवासियों से शांतिपूर्ण और भाईचारे के वातावरण में मनाने की किया अपील
संयुक्तादेश में बताया गया कि इस वर्ष 29 सितम्बर को महासप्तमी प्रतिमा (स्थापना की तिथि) है। वहीं 30 सितम्बर को महाअष्टमी, 01 अक्टूबर को महानवमी एवं 02 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी है, इसलिए उक्त पर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु विशेष चौकसी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।*
संयुक्तादेश में बताया गया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 484 +18 (विधि व्यवस्था संधारण हेतु वरीय पदाधिकारी गस्ती के लिए 09 व विधि व्यवस्था संधारण हेतु 09 दंडाधिकारी ) स्थलों पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है।
उग्रवादी/उपद्रवी तत्वों एवं गुण्डा तत्वों एवं साम्प्रदायिक अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखते हुए, आवश्यकता पड़ने पर उनके विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
धार्मिक जुलूसों/पंडालों के लिए दिये जाने वाली अनुज्ञप्ति में यह शर्त निश्चित रूप से रहे कि ऐसे कोई झाँकी अथवा दृश्य (व्यंग्य चित्र सहित) जुलूस में नहीं होगा, जिससे किसी साम्प्रदाय, जाति, वर्ग अथवा समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचे अथा किसी प्रकार की वैमनस्यता उत्पन्न होने की संभावना हो। इसके उल्लंघन की अवस्था में उन व्यक्तियों, जिनके नाम से अनुज्ञप्ति जारी किया गया है, के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सभी पूजा आयोजकों को निदेशित किया गया है कि धार्मिक अनुष्ठान, पूजा के स्थान एवं पूजा पंडाल आदि का उपयोग चुनाव प्रसार के लिए न किया जाए, ये सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ऐसा किया जाना धार्मिक संस्थान (दुरूपयोग पर रोक) अधिनियम, 1988 की धारा – 7 के तहत दण्डनीय है, जिसके लिए पाँच वर्ष तक की सजा तथा जुर्माना का प्रावधान है।
इसके साथ ही सभी पूजा आयोजकों को कहा गया कि पूजा पंडाल/अन्य स्थल का किसी राजनीतिक प्रचार के लिए प्रयोग न किया जाए, इसके उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध सुसंगत अधिनियम/नियम तथा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस बल एवं दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति 29 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2025/प्रतिमा विसर्जन तक होगी। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल को 29 सितम्बर के अपराह्न में अपना प्रतिनियुक्ति स्थल ग्रहण कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही वे अपने वरीय पदाधिकारियों के आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रतिनियुक्त स्थल को छोड़ेगे।
उन्होंने कहा कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में होंगे। दुर्गा पूजा के अवसर पर वैशाली, समाहरणालय के आपदा प्रशाखा के सभागार में 29 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी हैं, जिसका दूरभाष नम्बर – 06224-260233/34 है।
इसके साथ ही पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) को जिला नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया तथा अश्रुगैस दस्ता एवं बज्रवाहन तैयारी हालत में जिला नियंत्रण कक्ष में रखेंगे।
इसके साथ ही सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमण्डल मुख्यालय में एक-एक नियंत्रण कक्ष खोलकर उसमें दण्डाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया।
अग्निशाम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अग्निशाम दस्ता की एक युनिट की प्रतिनियुक्ति जिला नियंत्रण कक्ष में 29 सितम्बर के अपराह्न से करेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।
उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय स्थित भी.एच.एफ कन्ट्रोल 24 घंटे खुला रहेगा। इसके साथ ही सभी थाना/ओ.पी. अध्यक्ष 24 घंटा वितन्तु सेट को खुला रखेंगे तथा अपने-अपने थाना का खैरियत प्रतिवेदन निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।
दुर्गापूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के शहर में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए वैशाली शहरी क्षेत्रान्तर्गत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु 27 सितम्बर के प्रातः से 02 अक्टूबर 2025 तक संध्या 4:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक हाजीपुर शहरी क्षेत्र में निम्न स्थलों पर चार पहिया/ तीन पहिया , सभी बड़े व व्यावसायिक वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है वैशाली शहरी क्षेत्र में निम्नानुसार यातायात व्यवस्था रहेंगी :-
*01. रामाशीष चौक पटना स्वीट्स के सामने शहर की ओर जाने वाले मार्ग पर।
*02.अंजान पीर से शहर हाजीपुर की ओर आने वाले मार्ग पर।
*03.मड़ई चौक से सुभाष चौक जाने वाले मार्ग पर।
*04.सुभाष चौक से राजेंद्र चौक जाने वाले मार्ग पर।
*05.राजेंद्र चौक से गुदरी बाजार एवं कचहरी रोड जाने वाले मार्ग पर।
*06.चौहाटा चौक से मस्जिद चौक जाने वाले मार्ग पर।
*07.नखास चौक से त्रिमूर्ति चौक एवं मस्जिद चौक जाने वाले मार्ग पर।
*08.गांधी चौक से कचहरी रोड एवं अस्पताल रोड जाने वाले मार्ग पर।
*09.यादव चौक से राजेंद्र चौक जाने वालेमार्ग पर।
*10.कारगिल चौक से यादव चौक जाने आनेवाले मार्ग पर।
*11.मस्जिद चौक से थाना चौक आने वाले मार्ग पर।
*12.जौहरी बाजार से त्रिमूर्ति चौक आने वाले मार्ग पर।
*13. अनवरपुर चौक से रामाशीष चौक आने वालेमार्ग पर।
*14. रामबालक चौक से यादव चौक जाने वाले मार्ग पर।
वैकल्पिक यातायात व्यवस्था के रूप में शहर में उपरोक्त अवधि में सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहन ट्रक आदि प्रतिबंधित रहेंगे शव वाहन कोनहारा घाट के लिए गर्दनिया चौक से होते हुए जाएगी।
जिन चार पहिया /तीन पहिया वाहनों को रामाशीष चौक से गांधी चौक जाना है वह बीएसएएल गोलंबर से अनजान पीर तंगौल होते हुए एसडीओ रोड की तरफ से जाएंगे।
जिन चार पहिया/ तीन पहिया वाहनों को रामबालक चौक या मड़ई चौक से गांधी चौक जाना है वह चौहटा से सीधे दक्षिण की और कोनहारा रोड से जाएंगे।
जिन चार पहिया वाहनों /तीन पहिया वाहनों को अनवरपुर चौक से रामाशीष चौक जाना है वह गांधी चौक, लालगंज, भंवरिया ,अनजान पीर बीएसएनएल गोलंबर से होकर जाएंगे। नगर कार्यपालक पदाधिकारी ,नगर परिषद , हाजीपुर को विधि व्यवस्था संधारण हेतु उक्त स्थान पर (क्रम संख्या 01 से 14) तक ड्रॉप गेट बनवाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही थानाध्यक्ष, यातायात यह सुनिश्चित करेंगे कि 27 सितम्बर से लेकर 02 अक्टूबर तक शहर के अन्दर बड़ी वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा तथा यातायात व्यवस्था को सुचारूढ़ंग से संचालित करने हेतु स्वंय भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे।
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले वैसे ग्रामों का निश्चित रूप से भ्रमण कर लेने का निर्देश दिया गया, जहाँ दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जा रही है तथा पूजा अर्चना की जाती है। इसे साथ ही वे पूजा आयोजकों से विचार विमर्श कर सूचना प्राप्त कर लेंगे।
उन्होंने कहा कि पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित) सभी प्रतिनियुक्त बल एवं पुलिस पदाधिकारी को हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, केन शिल्ड आदि की आपूर्ति करेंगे। साथ ही सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी पुरी चुश्ती एवं मुश्तैदी के साथ ड्यूटी करेंगे।
संयुक्तादेश में बताया गया है कि कहा कि जिस स्थान पर मुख्यालय द्वारा प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है, वहाँ पर संबंधित थानाध्यक्ष आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ बल, चौकीदार, दफादार आदि की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि भीड़-भाड़ वाले पूजा पंडालों में अवांछनीय तत्वों की निगरानी हेतु पूजा समितियों के आयोजकों से समन्वय स्थापित कर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी दुर्गापूजा त्योहार के अवसर पर अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा अपने दिशा-निर्देशन में प्रतिनियुक्ति करते हुए सुरक्षा व्यवस्था/विधि-व्यवस्था बनाये रखते हुए पर्व को सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
सभी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपने आवंटित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष से समन्वय करते हुए उक्त पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे, यदि कोई घटना होने की सूचना प्राप्त होती है, तो तुरन्त उस स्थल पर पहुँचकर उसे नियंत्रित करते हुए पूर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न करायेंगे।
विधि-व्यवस्था संधारण हेतु वरीय प्रभार में ’अपर समाहर्त्ता , वैशाली, श्री संजय कुमार (मोबाइल नंबर 9473191311) अनुमण्डल पदाधिकारी, हाजीपुर , श्री राम बाबू बैठा (मोबाइल नंबर 9 473 191312) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मुख्यालय मोहम्मद अबू जफर इमाम ,पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय (मोबाइल नंबर 9031 826 901)विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे।
वे संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी से समन्वय एवं क्षेत्र भ्रमण कर उक्त पर्व को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
दूर्गा पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं के भीड़ के मद्देनजर वैशाली शहर अन्तर्गत ट्राफिक व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न प्रवेश मार्गों में बैरिकेटिंग/ड्रॉप गेट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।
सभी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में उत्सव संपन्न कराने/करने की अपील की गई है। विधि व्यवस्था के सुचारू रूप संचालन हेतु जिला पदाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह व पुलिस अधीक्षक, वैशाली ,श्री ललित मोहन शर्मा द्वारा आज संध्या नखास चौक, राजेंद्र चौक, सुभाषचौक, गुदरी बाजार, अनवरपुर चौक व संपूर्ण हाजीपुर का फ्लैग मार्च किया गया , जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं सभी व्यवस्थाओं व सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया गया। हाजीपुर के पश्चात जिला पदाधिकारी, वैशाली व पुलिस अधीक्षक,वैशाली द्वारा लालगंज क्षेत्र में भी फ्लैग मार्च कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया गया । निरीक्षण के दौरान नगर उप आयुक्त,नगर परिषद, हाजीपुर के अलावे अन्य पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।