
न्यूज डेस्क जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी ,वैशाली के द्वारा उपस्थित सभी लोगों से तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2025 के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर विमर्श किया गया।
बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक /शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 01/11/2025 की अर्हता तिथि से निर्वाचन सूची नए सिरे से (Denovo) तैयार किए जाने का निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ,नई दिल्ली से प्राप्त है।
जिसका कार्यक्रम निम्नवत है।
*निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31 (3 )के अंतर्गत पब्लिक नोटिस का प्रकाशन । अवधि: दिनांक 30.09.2025 मंगलवार।
*निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 31 (4 )के अंतर्गत पब्लिक नोटिस का समाचार पत्र में प्रथम पुर्नप्रकाशन । अवधि 15 .10. 2025 बुधवार।
*निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 31(4 )के अंतर्गत पब्लिक नोटिस का समाचार पत्र में द्वितीय पुर्न प्रकाशन । अवधि 25 .10. 2025, शनिवार।
*प्रारूप 18 या प्रारूप 19 में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि । अवधि 06.11 .2025 गुरुवार।
*पांडुलिपि के आधार पर प्रारूप निर्वाचक सूची की तैयारी कीअवधि। अवधि 20.11. 2025 गुरुवार।
*निर्वाचन सूची का प्रारूप प्रकाशन। अवधि 25 .11 .2025 मंगलवार।
*दावे आपत्तियां दाखिल करने की अवधि। अवधि 25 .11. 2025 मंगलवार से, 10. 12.2025 बुधवार।
*दावे/ आपत्तियों का निष्पादन एवं पूरक मतदाता सूची तैयार करना एवं मुद्रण। अवधि 25.12.2025 गुरुवार।
*निर्वाचन सूची के अंतिम प्रकाशन। अवधि 30.12.2025मंगलवार।
बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई सिरे से (De-novo ) निर्वाचन सूची की तैयारी की जानी है।
इस क्रम में अनुबंध ‘ क’ के अनुरूप सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मतदान केंद्र वार, पदभिहित पदाधिकारीयों के द्वारा निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने हेतु विहित प्रारूप 18, (स्नातक) एवं प्रपत्र 19 (शिक्षक), विलोपन हेतु प्रारूप 07 एवं संशोधन प्रारूप 08 का उपयोग किया जाना है।
जिले में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हेतु मतदान केंद्र की कुल संख्या 20 है जिनका क्रमांक 70 से शुरू होकर 89 तक है एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु मतदान केंद्र की कुल संख्या 16 है जिनका क्रमांक 43 से शुरू होकर 58 तक है। इन सभी मतदान केंद्रों पर पदाभिहित पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति किया जा चुका है जो संबंधित मतदान केंद्रों से संबंधित नाम जोड़ने इत्यादि हेतु प्रपत्र 18 एवं प्रपत्र 19 प्राप्त करेंगे।ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से प्रपत्र प्राप्त किए जाने हैं।ऑनलाइन माध्यम से आवेदक CEO BIHAR बिहार के वेबसाइट पर अपने मोबाइल फोन से ही अपनी सारी प्रविष्टियां, फोटो ,शैक्षणिक प्रमाण पत्र ,विधानसभा निर्वाचन सूची में विद्यमान अपने नाम तथा एपिक नंबर का विवरण इत्यादि भरकर अपलोड कर सकते हैं जिसके आलोक में आवेदक को रेफरेंस आईडी प्राप्तहोगी।
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन सूची में नाम जोड़ने की अहर्ता निम्नवत है।
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण के लिए स्नातक निर्वाचन व्यक्ति की पात्रता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 27(3 )के उपबंधों के संबंध में निर्धारित की जाएगी। तदनुसार कोई व्यक्ति जो अर्हक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले भारत के किसी प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है या यथा निर्धारित समतुल्य अहर्ता रखता है और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार है संबंधित संस्थाओं की सूची निर्वाचन विभाग द्वारा दी गई है।
03 वर्ष की अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण से पहले स्नातक होना चाहिए की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तिथि को अर्हक डिग्री परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय संबद्ध प्राधिकार द्वारा घोषित और प्रकाशित किया गया था।
आवेदक को ऐसी शैक्षणिक योग्यता रखने का दस्तावेजी प्रमाण संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की संतुष्टि हेतु प्रस्तुत करना होगा संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दस्तावेजी प्रमाण का ऐसा सत्यापन करना चाहिए जो वह आवश्यक समझे राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अपेक्षित क्षेत्र की योग्यता की डिग्री या मार्कशीट उसे शैक्षिक योग्यता को रखने का प्रयास दस्तावेजी प्रमाण समझ जाना चाहिए।
आवेदक अपने आवेदन को व्यक्तिगत तौर से इस प्रयोजन के लिए विधिवत रूप से नियुक्त निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या पदभिहित अधिकारी के समक्ष मल डिग्री) डिप्लोमा -प्रमाण पत्र /मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे अधिकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए डिग्री डिप्लोमा प्रमाण -पत्र मार्कशीट या अपेक्षित दस्तावेज की जांच करेगा और स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात “मूल से सत्यापित किया और सही पाया गया” या” मूल से सत्यापित किया गया और सही नहीं पाया गया ” निरस्त किया गया लिखेंगे। वह संक्षिप्त जांच के चिन्ह के रूप में आवेदन पर अपने हस्ताक्षर पूरा नाम और पिन संख्या( पदनामित अधिकारी के मामले में )लिखेंगे। और आवेदन को निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रेषित करेंगे।
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन सूची में नाम जोड़ने की अहर्ता निम्नवत है।
तिरहुत शिक्षक निर्वाचक नामावली की नए सिरे से तैयारी से पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को, आयोग की सहमति से राज्य के भीतर शैक्षिक संस्थानों, जो माध्यमिक स्कूलों के स्तर से कम ना हो, को विनिदिष्ट करने के लिए ,लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 27(3 )(ख) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी सभी अधिसूचनाओं की प्रति प्राप्त करनी चाहिए।
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीयन चाहने वाले व्यक्ति द्वारा विहित प्रपत्र 19 में दिए गए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित दस्तावेज /प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे ।यह नोट किया जाए कि विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट का कोई संदर्भ मात्र, निर्वाचक नामावलियों में पंजीयन हेतु किसी व्यक्ति की पात्रता निर्धारित करने के लिए संज्ञान में नहीं लियाजाएगा।
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीयन हेतु या अपेक्षित है कि निर्वाचक, अर्हता तिथि से ठीक पहले 6 वर्ष के भीतर कम से कम 3 वर्ष की कुल अवधि के लिए विनिदिष्ट किन्हीं शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे हों।
स्नातक /शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली किसी दिवार्षिक /उप निर्वाचन से पहले प्रत्येक बार नई सिरे से तैयार की जानी होती है, अतः उन सभी व्यक्तियों को जिनके नाम वर्तमान नामावालियों में शामिल है ,भी विनिदिष्ट प्रपत्र में नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन BULK में प्राप्त नहीं किए जाएंगे इसी तरह से कोई व्यक्ति अपने परिवार के अन्य पात्र सदस्यों जो एक ही पते पर रह रहे हो के संबंध में प्रारूप 18 एवं प्रपत्र 19 प्रस्तुत कर सकता है और प्रत्येक ऐसे सदस्य के संबंध में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रमाण पत्र को सत्यापित करवा सकता है किसी राजनीतिक दल बूथ लेवल एजेंट द्वारा बड़ी संख्या में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं कियाजाएगा।
बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के जिला प्रतिनिधि व सभी आठ विधानसभा क्षेत्र के निबंधन पदाधिकारी उपस्थितरहे।