Vaaniश्री Vaishali News: हाजीपुर, 05 अगस्त, 2024।केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना (विज्ञापन संख्या 01/2023) के अन्तर्गत बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग (सामान्य सशस्त्र) में विभिन्न जिलों/बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाईयों में ‘सिपाही’ पद पर चयन हेतु वैशाली जिला के 25 परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 07.08.2024, 11.08.2024, 18.08.2024, 21.08.2024, 25.08.2024 एवं 28.08.2024 को एकल पाली में लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। सभी तिथियों पर एकल पाली के लिए अलग-अलग अभ्यर्थी होंगे एवं प्रश्न-पत्र भी अलग-अलग होंगे। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे तथा परीक्षा की अवधि 02 घंटे की होगी। परीक्षा अवधि 12:00 बजे मध्याहन से 2:00 बजे अपराहन तक एवं अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे पूर्वाह्न तक निर्धारित है।
उक्त परीक्षा को लेकर आज समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा और पुलिस अधीक्षक श्री हर किशोर राय की द्वारा परीक्षा से संबंधित ज्वाइंट ब्रीफिंग की गई है। जिसमें सभी केन्द्राधीक्षक, स्टेटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता, पुलिस पदाधिकारी, वरीय कोषागार पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं परीक्षा से संबंधित सम्बद्ध पदाधिकारी द्वारा भाग लिया गया।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा से सम्बद्ध पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को केंद्रीय चयन पर्षद के अनुदेशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
सभी केन्द्राधीक्षक को निर्देशित किया गया कि किसी भी परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान-पत्र के बिना किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं देंगे। साथ ही फिस्किंग कड़ाई से करने तथा वैघ फोटो पहचान पत्र की जाँच करने के उपरांत ही प्रवेश की अनुमति प्रदान करेंगे। वैध फोटो पहचान पत्र न होने की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाय। मोबाईल फोन, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा हॉल कक्ष में ले जाना कदाचार की श्रेणी में रखा जायेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व से परीक्षा समाप्त होने तक केन्द्राधीक्षक एवं वीक्षक भी अपने पास मोबाईल फोन/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखेंगे।
उपस्थिति पत्रक में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थियों का हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर एवं अभ्यर्थियों के डिजिटल बायोमेट्रिक तरीके से उनके दोनों हाथों के अँगूठे के निशान एवं फोटो तथा विडियोग्राफी भी कराएं। अभ्यर्थियों को दिये गये प्रश्न-पत्र एवं उत्तर-पुस्तिका परीक्षा समाप्ति के उपरांत उनसे वापस ले लिये जाएँ। कोई भी अभ्यर्थी दिये गये प्रश्न-पत्र एवं उत्तर-पुस्तिका को अपने साथ नहीं ले जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा करता है तो ऐसे अभ्यर्थी की पात्रता रद्द कर दी जायेगी तथा उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
अनुमंडल पदाधिकारी निर्धारित परीक्षा तिथि के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेद्याज्ञा निर्गत कर इसे लागू करवायेंगे। बैठक में अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), ओएसडी, डीपीआरओ सहित सभी सम्बद्ध पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।