न्यूज़ डेस्क, वैशाली। जिला पदाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह के निर्देश पर सख्त प्रशासनिक व्यवस्था के बीच जिला परिषद, वैशाली में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मतदान दिनांक 13 अप्रैल 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे जिला परिषद सभाकक्ष में किया जाएगा। मतदान बिहार पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत गुप्त मतदान से सम्पन्न होगा। उल्लेखनीय है कि उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली द्वारा इस संबंध में दिए गए पत्र के आलोक में जिला परिषद् अध्यक्ष, वैशाली के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मत विभाजन हेतु जिला परिषद् सभाकक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी।
यह मतदान बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा-70 (कंडिका VI) के प्रावधानों के अनुरूप गुप्त मतदान के माध्यम से सम्पन्न कराया जाएगा।
इस महत्वपूर्ण अवसर पर विधि-व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियाँ की गई हैं।
जिला पदाधिकारी महोदया द्वारा उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जिला परिषद् भवन के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर एक-एक वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे, जिनमें प्रमुखतः—मुख्य प्रवेश द्वार, ग्राउंड फ्लोर सीढ़ी के पास, प्रथम तल सीढ़ी के पास, सभाकक्ष प्रवेश द्वार तथा सभाकक्ष के अंदर संपूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी एवं सीडी को सुरक्षित रखा जाएगा।
डीएम महोदया ने संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात), वैशाली को समाहरणालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में यातायात नियंत्रण हेतु पर्याप्त बल तैनात करने का निर्देश दिया है। वहीं थानाध्यक्ष, नगर हाजीपुर को शहरी क्षेत्र में नियमित गश्ती एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही भीड़ नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था के लिए समाहरणालय परिसर, विकास भवन, जिला परिषद् भवन, गांधी चौक सहित कुल 10 चिन्हित स्थलों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं लाठी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
इस दौरान केवल जिला परिषद् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य को ही सभाकक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रत्येक सदस्य को प्रवेश से पूर्व चुनाव प्रमाण पत्र एवं वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना वैध पहचान के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
डीएम द्वारा सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं बल को निर्देशित किया गया है कि वे दिनांक 13.04.2026 को प्रातः 09:00 बजे से अपने-अपने स्थल पर उपस्थित होकर दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे।
वहीं अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हाजीपुर को भ्रमणशील रहकर संपूर्ण व्यवस्था की निगरानी एवं नियंत्रण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन, वैशाली द्वारा एक एम्बुलेंस एवं चिकित्सकीय दल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जिला अग्निशाम पदाधिकारी को एक अग्निशमन वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।आवश्यक सामग्री एवं कर्मियों की व्यवस्था उप विकास आयुक्त द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे समन्वय स्थापित कर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित तरीके से अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
