वैशाली न्यूज़। वैशाली जिला अन्तर्गत लगातार बढ़ रहे तापमान, भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के मद्देनज़र जिला प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी, वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह (भा०प्र०से०) द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए वैशाली जिला के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में वर्ग-8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों तथा प्री-स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन पर पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार प्री-स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन प्रातः 07:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक किया जाएगा एवं वर्ग 1 से वर्ग 8 तक का संचालन पूर्वाह्न 11:30 बजे तक किया जाएगा। साथ ही सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे अपने शैक्षणिक कार्यक्रम एवं गतिविधियों को उक्त आदेश के अनुरूप पुनर्निर्धारित करें।
यह आदेश वैशाली जिला में दिनांक 20.05.2026 से लागू होगा तथा दिनांक 23.05.2026 तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन एवं आम नागरिकों से अपील की है कि भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियाँ बरतें तथा बच्चों को अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलने दें।
